15 दिनों के भीतर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने राज्यों से 10 जून तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग बताने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अगले 15 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिए जाने के कुछ ही घंटों के बाद रेलवे ने राज्यों को पत्र लिखा।
रेलवे ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वह राज्यों से मांग प्राप्त होने के बाद 24 घंटे के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रदान करेगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि अब तक लगभग 60 लाख प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा 4347 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की गई है।