दिल्ली-एनसीआर सीमाएं सील होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी को लेकर दाखिल याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों व अधिकारियों की एक बैठक बुलाने के लिए कहा है।
न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के इन तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही को लेकर एक आम नीति और काॅमन पास बनाने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक काॅमन पोर्टल बनाया जाए।
इसके लिए सभी हितधारक बैठक करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए काॅमन पास जारी करें, जिससे पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील है। जिसके चलते लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसे लकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनसीआर क्षेत्र के लिए काॅमन पास बनाने का निर्देश दिया है जिससे लोग आसानी से आ जा सकें।