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निर्भया केस: तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका खारिज, नहीं मिला नया डेथ वारंट

By: RNI Hindi Desk 
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निर्भया केस: तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका खारिज, नहीं मिला नया डेथ वारंट

तिहाड़ जेल प्रशासन निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा। जहां पर आज (शुक्रवार) सुनवाई के दौरान अदालत ने नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने सभी दोषियों से शुक्रवार तक जवाब दायर करने के निर्देश दिए थे, ताकि आदालत इस मामले में कार्यवाही को आगे बढ़ा सके।

कोर्ट में तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर से ऐडवोकेट इरफान अहमद पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति तीन दोषियों की दया याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं और इस समय चारों में से किसी की भी अर्जी, अपील या याचिका किसी भी अदालत के सामने लंबित नहीं है। दोषी पवन की ओर से सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की गई है। उसके पास दया याचिका का विकल्प भी है।

अदालत ने कहा कि, जब दोषियों को कानून जीवित रहने की इजाजत देता है, तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है। हाई कोर्ट ने पांच फरवरी को न्याय के हित में दोषियों को इस आदेश के एक सप्ताह के अंदर अपने कानून उपचार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। जज ने कहा मैं दोषियों के वकील की इस दलील से सहमत हूं कि महज संदेह और अटकलबाजी के आधार पर मौत के वारंट को तामील नहीं किया जा सकता है। इस तरह, यह याचिका खारिज की जाती है। तब भी जूरूरी हो तो सरकार उपयुक्त अर्जी देने के लिए स्वतंत्र है।

बताते चलें कि, सुप्रीम कोर्ट में भी आज निर्भया केस की सुनवाई हुई थी, वहां निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के पक्ष में केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई टल गई। अब इसपर मंगलवार यानी 11 फरवरी को सुनवाई होगी।

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