रिपोर्ट: सत्यम दुबे
प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के MP/MLA स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साल 2003 में माफिया अतीक के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे में मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बाहुबली अतीक अहमद की जमानत निरस्त करने का फैसला सुनाया।
आपको बता दें कि इस वक्त अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। कोर्ट ने जमानत निरस्तीकरण अर्जी को स्वीकार करते हुए अतीक की जमानत निरस्त कर दी है। 7 अगस्त 2003 को जिला कोर्ट में नैनी सेंट्रल जेल से पेशी के दौरान अतीक अहमद पर कचेहरी परिसर में जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले के विरोध में शहर के कई हिस्सों में उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया था।
जिसके बाद इस मामले में अतीक के समर्थकों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में अतीक अहमद को भी षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अतीक अहमद को जमानत मिली थी। अतीक की 2003 में जमानत होने के बाद धूमनगंज थाने में उनके और उनके साथियों के खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हुए।
आपको बता दें कि सरकारी अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता ने 27 जुलाई 2017 को धूमनगंज थाने में दर्ज मामले में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट में दलील दी गई कि अतीक अहमद ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। जमानत निरस्त करने वाली अर्जी में कहा गया कि जमानत मिलने के बाद लगातार अतीक अहमद के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। अदालत ने अतीक अहमद और सरकारी अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता के पक्ष को सुनकर जमानत निरस्त करने का आदेश दिया है।