{ अनुज की रिपोर्ट }
सरकार ने शराब के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। 2020-2021 के लिए आबकारी नीति में कई संशोधन किए हैं.
सरकार ने देसी शराब के सभी दुकानदारों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद सात दिनों तक शराब बेचने की छूट दी है। 7 दिन बाद बची शराब को नष्ट कर दिया जाएगा।
जबकि शासनादेश के अनुसार अंग्रेजी शराब और बीयर की उन दुकानों को जिनका इस साल के लिए रिन्यूअल हो गया है बचा स्टॉक आगे भी बेचने की छूट दी गई है।
शासन द्वारा किए गए संशोधन के बाद जिन अंग्रेजी शराब की दुकानों को लाइसेंस रिनुअल नहीं हुआ है उन्हें 7 दिन में के स्टॉक खत्म करना होगा।
हालांकि रिन्यूअल और 2020- 2021 के लिए नए सिरे से आवंटन के बाद महक 15 फ़ीसदी ही अंग्रेजी शराब की दुकानें बची है।
इसके अलावा सात दिन में जमा करनी होगी सिक्योरिटी मनी। 5497 शराब और बीयर की दुकानें ऐसी हैं जिन्हें 2020-2021 के लिए लाइसेंस दिया गया है।
और जिनकी सिक्योरिटी मनी जमा नहीं हुई है उन्हें लॉकडाउन के बाद तीनों में सिक्योरिटी जमा करने की छूट दी गई है।