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अभिनेत्री जूही चावला को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर ठोंका 20 लाख का जुर्माना

By: RNI Hindi Desk 
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अभिनेत्री जूही चावला को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर ठोंका 20 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को बड़ा झटका लगा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 5G टेक्नॉलजी के खिलाफ बॉलीवुड ऐक्ट्रेस जूही चावला की याचिका खारिज कर दी, अभिनेत्री ने देश में 5जी टेक्नॉलजी लागू किए जाने का विरोध जताया था, कोर्ट ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया।

बता दें कि जूही चावला ने अपनी इस याचिका में 5जी टेक्नॉलजी लागू किए जाने का विरोध जताया था। गौरतलब है कि दूरसंचार कंपनियां, सरकारों के समर्थन से, अगले कुछ वर्षों में 5G को शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए तैयार है। भारत ने प्रौद्योगिकी और डिजिटल संचार के क्षेत्र में अपनी प्रगति और उपलब्धियों को दिखाने के प्रयास में ‘5जी रेस’ में भी प्रवेश किया है।

न्यायमूर्ति जीआर मिधा की एकल पीठ ने कहा, “ऐसा लगता है कि मुकदमा प्रचार के लिए था, जूही चावला ने सोशल मीडिया पर सुनवाई का लिंक प्रसारित किया। कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने जूही चावला को एक सप्ताह के भीतर 20 लाख रूपये जमा करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला के देश में 5जी टेक्नॉलजी सेवाओं को शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति मिधा की एकल पीठ ने टिप्पणी की थी कि वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा पूरी तरह से एक Publicity Suit नजर आ रहा है।

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