नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेशन देवरिया पर राष्ट्रीय भावना से कार्य करने, स्वच्छता हेतु श्रमदान करने, मानव तस्करी रोकने, बालश्रम रोकथाम एवं नशामुक्ति हेतु विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया व उपस्थित जनों को इस कार्य हेतु शपथ दिलाई गई।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश शिवेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को सहायता और समर्थन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कार्यक्रम की शुरूआत की गयी थी।
इसके अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गो को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
इसके अंतर्गत सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान किया जाता हैं, विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन, मानव तस्करी के शिकार पीड़ितों को कानूनी सहायता, विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालात् श्रम, नाबालिग बच्चों को मिलने वाले विधिक सहायता, नशा मुक्ति हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य है।
न्यायाधीश ने आगे बताया कि समाज में दिन-प्रतिदिन अपराधों की संख्या में इजाफा होता जा रहा हैं ।जिसका सीधा सा कारण हैं शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के कारण व्यक्ति में सही और गलत में अंतर करना मुश्किल होता हैं, इसी कारण अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को व्यापक स्तर पर जागरूक करते हुए समाज को अपराधिक प्रवृत्ति से दूर रख सकते हैं। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर उपस्थित जन को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु सावधानी बरतने का आह्वान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एव मास्क पहनने व कोरोना काल में पहली बार 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में आम लोगों से पहुँचने की अपील की।