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यूपी के किस जिले में लगी धारा 144, पढ़िए

By: RNI Hindi Desk 
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यूपी के किस जिले में लगी धारा 144, पढ़िए

लखनऊ : देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है, वही अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना प्रसार की रोकथाम को लेकर बड़े शहरों में सख्त कदम उठाए हैं।

लखनऊ में प्रशासन ने कोरोना वॉयरस के लगातार बढ़ते संक्रमण व आगामी दिनों में त्यौहारों को लेकर बुधवार रात धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकी मियाद 1 दिसंबर तक है। कोविड-19 के तहत ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने गाइडलाइन जारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी है, और इसे सख्ती से पालन कराया जाएगा।

आपको बता दें लखनऊ में कार्तिक पूर्णिमा और ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है।

इस को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर सिस्टम में कोई भी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों में 100 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं होगी।

अगर ऐसा होता है तो वहां की अनुमति शर्तों के अधीन होगी। जिसमें बंद स्थानों में या हॉल मे उपस्थित लोगों के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश समेत सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

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