रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: सूबे की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है। योगी सरकार के इस नई आबकारी नीति के तहत यदि आप को घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना है तो सरकार आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस उपलब्ध करायेगी। नई नीति के तहत आप हर साल 12 हजार रुपये लाइसेंस के रुप में सरकार को देंगे। इतना ही नहीं सरकार को 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को सिक्योरिटी के रुप में देना होगा। आपको बता दें कि बिना लाइसेंस के घर में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जायेगी।
नई नीति के तहस सरकार उनको ही लाइसेंस उपलब्ध करवायेगी, जो पिछले पांच साल से लगातार इनकम टैक्स भरते आये हैं। आपको लाइसेंस से पहले प्रमाण के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने रसीद देनी होगी। इसके साथ ही आवेदकों को पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। इतना ही नहीं आवेदकों को एक शपथ-पत्र भी देना होगा जिसमें उनको यह बताना होगा कि किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने देंगे। जबकि यूपी की तरफ से मान्य शराब के अलावा आवेदक कोई अवैध या अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखेगा।
सरकार की तरफ से जारी नई नीति के अनुसार देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। जबकि देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है।