नरेंद्र मोदी के पीएम बन जाने के बाद से ही किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है और किसानों को उनसे लाभ भी हो रहा है। जैसा ही पीएम मोदी ने कहा है की देश के किसानों की आय साल 2022 तक उन्हें दुगुनी कर देनी है तो उसी हिसाब से भी कई राज्य लक्ष्य प्राप्ति में लगे हुए है।
इसी कड़ी में अब राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। आपको बता दे, जिन किसानों के पास 5 एकड़ तक की जमीन है, उनकी भूमि पर कुर्क व नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी |
विधि मंत्री श्री धारीवाल ने बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की विद्यमान धारा 60 ऐसी सम्पत्ति, जो कि डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, के लिए उपबंध करती है । इस धारा का परंतुक कतिपय विशिष्ट वस्तुओं, जिन्हें कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकेगा, के लिए उपबंध करता है ।
ज्ञात हो, यदि किसी किसान की 20 एकड़ जमीन है और वह ऋण लेता है तो 5 एकड़ जमीन को छोड़कर शेष जमीन नीलाम या विक्रय की जा सकेगी | प्रदेश के 85 फीसदी किसानों के पास 5 एकड़ तक जमीन है | उनकी जमीन को साहूकारों और बैंकों से बचने के लिए यह प्रावधान किया गया है।