रिपोर्ट: सत्यम दुबे
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आपको बता दें कि विनोद उपाध्याय की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी तलब की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा पेश किए गये शेड्यूल को संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछली 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हुई है, और 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। यही कारण है कि अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है। आयोग ने बताया कि सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा।
हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग को आदेश दिया कि 17 मार्च तक आप आरक्षण कार्य पूरा करें। 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव करायें। वहीं हाईकोर्ट ने 15 मई तक ब्लाक प्रमुखों के चुनाव कराने का आदेश दिया है।