रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने PCS परिक्षा के लिए ओवर एज हो गये अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने PCS परिक्षा में आयु सीमा में छूट देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सचिव कार्मिक को आदेश दिया है कि PCS परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने व अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए 2 हफ़्तों में UPSC व उत्तर प्रदेश की नीति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें. साथ ही पॉलिसी जारी करें।
आपको बता दें कि आशुतोष भट्ट, अमित बाटला, गुलफाम, हरेंद्र रावत ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी आयुसीमा 45 साल हो गयी है। जबकि इस परीक्षा के लिए आयुसीमा 42 साल है। याचिका में आगे कहा गया है कि 10 अगस्त को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा 10 अक्टूबर को होनी है।
राज्य बनने के बाद 6 बार परीक्षा हुई है और 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है। जिस कारण वो ओवरऐज हो गए हैं। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 2014 में सी सेट पैटर्न लागू किया था। नए पैटर्न के चलते वो क्वॉलिफाई नहीं कर सके।
सी-सेट पैटर्न साल 2011 के IAS परीक्षा में लागू किया गया। क्लियर नहीं करने वालों को केंद्र सरकार ने 2012 में 2 अतिरिक्त अवसर दिए। ओवर ऐज अभ्यर्थियों को यूपी सरकार ने भी अवसर दिया, लेकिन उत्तराखंड में तब से परीक्षा ही नहीं हुई तो उनको मौका नहीं मिल सका।
याचिका में आयु सीमा को तीन साल बढ़ाने की मांग कोर्ट से की गई थी। हालांकि इस मामले में सरकार से कोर्ट ने पूछा तो सरकार ने कोर्ट में बताया कि इन लोगों ने प्रत्यावेदन आयोग को भेजा था, उन्होंने हमको दिया है हम उस पर विचार करेंगे।