शासन के निर्देशानुसार राज्य जीएसटी विभाग इटावा संभाग की एस आई बी के ज्वाइंट कमिश्नर हरीलाल प्रजापति ने अपनी टीम के असिस्टेंट कमिश्नर चरन सिंह,फतेहगढ के सचल दल प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर अतुल कुमार व वाणिज्य कर अधिकारी गणेश यादव के साथ फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज के बाईपास रोड स्थित श्री नाथ जी ट्रेडिंग कम्पनी तम्बाकू प्रतिष्ठान पर अचानक छापा मारी कर जांच-पड़ताल की गई ।
जीएसटी विभाग इटावा संभाग की एस आई बी टीम द्वारा तम्बाकू प्रतिष्ठान पर अचानक की गई छापामारी से तम्बाकू व्यापारियों में हङकम्प मच गया ।
छापामारी के दौरान उक्त तम्बाकू प्रतिष्ठान पर मौजूद मिले चन्द्ररमण पाण्डेय से ज्वाइंट कमिश्नर हरीलाल प्रजापति द्वारा पूंछतांछ करने पर उन्होंने बताया कि फर्म मालिक विनोद जैन गाजियाबाद में रहते हैं ।
उक्त फर्म द्वारा स्थानीय बाजार कायमगंज, अलीगंज, शमशाबाद, राजा का रामपुर, कम्पिल आदि स्थानों से 28 प्रतिशत से करयोग्य अनिर्मित तम्बाकू की खरीद करके उसकी बिक्री का इनवाइस एवं ई-वे बिल जारी किया जाता है ।
छापामारी के दौरान एसआईबी टीम के ज्वाइंट कमिश्नर हरीलाल प्रजापति ने बताया कि डेटा विश्लेषण पर पाया गया कि सर्वश्री श्रीनाथ ट्रेडिंग कम्पनी कम्पिल रोड कायमगंज द्वारा अगस्त 2019 में अनिर्मित तम्बाकू की खरीद एवं बिक्री हेतु जीएसटी विभाग में पंजीयन लिया गया है ।
उक्त फर्म द्वारा स्थानीय बाजार कायमगंज, अलीगंज, शमशाबाद, राजा का रामपुर, कम्पिल आदि स्थानों से 28 प्रतिशत से करयोग्य अनिर्मित तम्बाकू की खरीद करके उसकी बिक्री का इनवाइस एवं ई-वे बिल जारी किया जाता है।
पिछले एक वर्ष में उक्त फर्म द्वारा लगभग 2 करोड़ 50 हजार रुपये की तम्बाकू बिक्री घोषित की गई है। जिस पर 28 प्रतिशत की दर से लगभग 70 लाख रुपये कर की देयता स्वीकार की गई है। परन्तु प्रान्त के बाहर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि राज्यों से खरीद दर्शाते हुए आईटीसी क्लेम करते हुए कर समायोजित किया जाता है।
और कोई शुद्ध कर जमा नहीं किया जा रहा है । जांच में पाया गया कि फर्म के मालिक विनोद जैन गाजियाबाद में रहते हैं ।
व्यापार स्थल से एक इनवाइस बुक एवं स्टीमेट का रजिस्टर अधिग्रहीत किया गया है । जिसकी जांच की जायेगी। जांच में कर अपवंचन पाये जाने पर फर्म मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।