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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2 मई मतगणना केंद्र जाने से पहले जान लें ये बातें, नहीं तो वापस भी लौटना पड़ सकता है

By: RNI Hindi Desk 
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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2 मई मतगणना केंद्र जाने से पहले जान लें ये बातें, नहीं तो वापस भी लौटना पड़ सकता है

रिपोर्ट:सत्यम दुबे

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दूसरे लहर के कहर के बीच देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को आने वाले हैं। इससे पहले ही चुनाव आयोग ने 2 मई को होने वाले मतगणना के लिए कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत कोई भी प्रत्याशी अब कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बिना मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा। चुनाव आयोग के नए फैसले के मुताबिक, अगर किसी प्रत्याशी को मतगणना केंद्र के अंदर जाना है तो या तो उसने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हो या फिर उसके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट हो।

आपको बता दें कि कोविड की निगेटिव रिपोर्ट भी 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले चुनाव आयोग ने मंगलवार को विजय जुलूस पर रोक लगाई थी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को आदेश जारी किया था कि 2 मई को मतगणना के दौरान या बाद में विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी।

नए आदेश को देखें तो, अब प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को मतगणऩा केंद्र में जाने के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। हालांकि, जिन लोगों कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं, उन्हें रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी।

आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे संक्रमण के लिए सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना केसों में तेजी से इजाफे के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके लिए उसके अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,60,960 नये मामले सामने आये हैं। इस दौरान 3293 लोगो ने अपनी जान गंवा दी है। जबकि 2,61,162 ठीक होकर घर जा चुके हैं। लगातार बढ़ रहे ऑकड़ो को देखते हुए सरकार मे ये फैसला लिया है।

 

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