मंबई: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को फिलहाल आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। आर्यन समेत तीनों आरोपियों (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा) की जमानत अर्जी मुंबई सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट में बुधवार को किसी भी पक्ष ने अपनी दलील नहीं दी. जज ने सीधे अपना फैसला सुनाया है।
अब आर्यन खान की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। आर्यन के वकील ने पहले ही जमानत ना मिलने की स्थिति में कहा था- हम हाईकोर्ट को रुख करने के लिए तैयार हैं।
आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने कहा जीत हमेशा सच की होती है- सत्यमेव जयते।
एमसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान खिलाफ सबूत पेश किए कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में शामिल है। आर्यन के खिलाफ आसे सबूत है जो उसके तार इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी से जोड़ते हैं।
मिली जानकारी के चले आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली है। जाहिर है यह दोनों क्रूज के रवाना बोते ही इसका सेवन करते। ऐसे में यह कहना गलत है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिले।
जज वीवी पाटिल ने 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए पांच दिन का वक्त लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड नहीं बढ़ाई। पिछली सुनवाई में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने स्टारकिड की गिरफ्तारी को बेबुनियाद बताया था।
आर्यन खान फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। आर्यन और अन्य लोगों की जेल में ड्रग्स से उबरने को लेकर काउंसलिंग भी की गई थी। जेल में काउंसलिंग के दौरान आर्यन खान ने कहा था- वे आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे वह गलत वजह से चर्चा में आएं। वे गरीबों की मदद के लिए भी काम करेंगे। गौरतलब है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है।