रिपोर्ट: सत्यम दुबे
देहरादून: पुष्कर सिंह धामीं सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर बढ़ा दिया है। धामी सरकार ने सात सितंबर तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का आदेश दिया है। सोमवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू की 31 अगस्त की सुबह छह बजे खत्म हो रही थी। प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए सोमवार को मुख्य सचिव ने इस अवधि को सात सितंबर की सुबह छह बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। कर्फ्यू में किसी भी अन्य प्रकार की राहत नहीं दी गई है।
सरकार द्वारा बढ़ाई गई कोविड कर्फ्यू में सभी शर्तें पहले आदेश की तरह ही रहेंगी। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही खुलेंगे। पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों ही रहेगी।
कर्फ्यू में बंदिशों की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश। कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की RTPCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।
वहीं सरकार ने जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हाल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
खेल के मैदानों को भी अभ्यास के लिए खोल दिया गया है। जिला खेल अधिकारी एसके डोभाल ने बताया कि खेल मैदानों को खिलाड़ियों की प्रेक्टिस के लिए खोल दिया गया है, लेकिन प्रेक्टिस करने से पहले उन्हें पंजीकरण कराना होगा।