कोरोना वायरस से संक्रमित और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज करने से मना करने वाले सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह चेतावनी जारी है।
केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लाभार्थियों ने योजना के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रो में इलाज में होने वाली परेशानी के संबंध में शिकायत की थी। जिसके बाद मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों की शिकायतों की समीक्षा की थी।
सीजीएचएस के पैनल में शामिल वे सभी अस्पताल जिन्हे राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचार के लिए चिह्ति किया है वे योजना के नियमों के अनुसार सीजीएचसी के लाभार्थियों को कोरोना संबंधी बीमारियों के लिए उपचार संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगे।
इसके साथ ही यह अस्पताल उपचार सुविधाएं देने या भर्ती करने से इनकार नहीं करेंगे और अन्य उपचारों के लिए नियमानुसार ही शुल्क वसुलेंगे। ऐसे में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।