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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सीएमओ की गिरफ्तारी का आदेश दिया

By: RNI Hindi Desk 
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सीएमओ की गिरफ्तारी का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सीएमओ की गिरफ्तारी का आदेश दिया

बिजनौरः स्टाफ नर्स को प्रोन्नति मिलने के बाद भी जिला अस्पताल में जॉइनिंग नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने CMO बिजनौर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश अवमानना मामले में नोटिस मिलने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर जारी किया है।

हाईकोर्ट ने सीएमओ बिजनौर डॉक्टर विजय कुमार यादव को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। सीएमओ ने इस नोटिस का पालन नहीं किया। जिसके चलते सीएमओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

बता दे कि हाईकोर्ट में स्टाफ नर्स गोमती ने अपने अधिवक्ता विवेक मिश्रा के माध्यम से कोर्ट की अवमानना का मामला दाखिल किया था। जिसमें कहा गया था कि प्रोन्नत किए जाने के बाद भी सीएमओ ने उन्हें ज्वाइन नहीं कराया। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2 महीने में इस मामले का निस्तारण करने का आदेश सीएमओ को दिया था। लेकिन आदेश के बाद भी 2 माह में इस मामले का निस्तारण नहीं किया गया।

इस पर हाईकोर्ट ने सीएमओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया लेकिन सीएमओ डॉ विजय कुमार यादव ने कोर्ट के इस आदेश का भी पालन नहीं किया। इसके बाद अवमानना का नोटिस मिलने के बाद भी सीएमओ हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए और ना ही कोई जवाब दाखिल किया।

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