1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण समिति का बड़ा फैसला, कल से नहीं कर सकते जेनरेटर का उपयोग

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण समिति का बड़ा फैसला, कल से नहीं कर सकते जेनरेटर का उपयोग

By: RNI Hindi Desk 
Updated:
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण समिति का बड़ा फैसला, कल से नहीं कर सकते जेनरेटर का उपयोग

देश भर में जहां एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में स्मॉग का दौर भी लगभग शुरू हो रहा है। हाल ही के दिनों में दिल्ली की एयर क्वालिटी बिगड़ने के संकेत लगातार सामने आ रहे हैं।

ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार से आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले सभी क्षमताओं के जेनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्राप्त प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तहत 15 अक्टूबर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कड़े कदम उठाए जाएंगे।

पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से कहा कि सभी विनिर्माण और पाइप्ड प्राकृतिक गैस के अलावा अन्य ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध जैसे आपात कदम ना उठाने पड़ें इसका पूर्ण प्रयास करें क्योंकि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं है।

प्राधिकरण ने दिल्ली, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की सीमा में आवश्यक और आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य में डीजल जेनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित करें।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...