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सड़कों के बाद अब रेलवे परिसर में भी मास्क न पहनने पर कटेगा चालान, लगेगा भारी जुर्माना

By: Amit ranjan 
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सड़कों के बाद अब रेलवे परिसर में भी मास्क न पहनने पर कटेगा चालान, लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली : देश में लगातार कोरोना के बढ़ते केस को लेकर एक तरफ जहां राज्य सरकार ने मास्क को पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं अब रेलवे ने भी रेलवे परिसर या यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इस कानून के अंतर्गत जो भी यात्री मास्क नहीं पहना होगा, उसे जुर्माने फलस्वरूप 500 रूपये देना होगा। क्योंकि रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आदेश से मिली।

रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, “कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों में मास्क पहनना शामिल है। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई, 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें प्रवेश और यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए।’’

इसमें कहा गया है कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है।

आदेश में कहा गया है कि, ‘‘कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।’’

इसमें कहा गया है कि, ‘‘तदनुसार, थूकने और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए और रेलवे परिसर (रेलगाड़ियों सहित) में सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क या फेस कवर पहनना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत जुर्माना (500 रुपये तक) लगाया जाएगा…।’’

आदेश में यह भी कहा गया है कि यह निर्देश अगले छह महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक लागू रहेगा।

आपको बता दें कि, रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है। बता दें कि इससे पहले विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्य में मास्क ना पहनने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। वहीं यूपी में मास्क ना पहनने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार दस गुना यानी की 10 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है।

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