नई दिल्ली : फेसबुक (Facebook) के स्वामित्व वाले वॉट्सऐप (WhatsApp) पर डेटा प्राइवेसी पॉलिसी (Data Privacy Policy) उल्लंघन मामले में यूरोपीय संघ (EU) ने 225 मिलियन यूरो यानी करीब 19 अरब 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वॉट्सऐप ने छिपाई जानकारी
द वर्ज के अनुसार, आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन (DPC) ने 89-पृष्ठ के सारांश में निर्णय की घोषणा की। यह देखते हुए कि वॉट्सऐप ने यूरोपीय संघ के नागरिकों को यह ठीक से सूचित नहीं किया कि यह उनके पर्सनल डेटा को कैसे संभालता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह उस जानकारी को अपनी मूल कंपनी के साथ कैसे साझा करता है। आपको बता दें कि वॉट्सऐप को अपनी पहले से ही लंबी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट करने और यह बदलने का आदेश दिया गया है कि यह कैसे यूजर्स को अपना डेटा साझा करने के बारे में सूचित करता है।
क्या होता है GDPR?
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के अनुपालन में लाएगा, जो यह नियंत्रित करता है कि तकनीकी कंपनियां यूरोपीय संघ में डेटा कैसे इकट्ठा करती हैं और उसका उपयोग करती हैं। जीडीपीआर मई 2018 में लागू हुआ और वॉट्सऐप उन पहली कंपनियों में से एक थी, जिन पर नियमन के तहत प्राइवेसी के मुकदमे दर्ज किए गए थे।
कोर्ट में अपील करेगा वॉट्सऐप
वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा कि कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। प्रवक्ता ने कहा, वॉट्सऐप एक सुरक्षित और निजी सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह पारदर्शी और व्यापक है और ऐसा करना जारी रखेंगे। हम 2018 में लोगों को प्रदान की गई पारदर्शिता के संबंध में आज के फैसले से असहमत हैं।
दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना
डीपीसी का निर्णय 2018 में एक जांच के साथ शुरू हुआ और यह जीडीपीआर नियमों के तहत लगाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में, अमेजॅन पर यूरोपीय संघ के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने के लिए 887 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया था।