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स्पैम कॉल और एसएमएस पर सख्ती: नियमों का उल्लंघन करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर लगेगा 10 लाख रुपये तक जुर्माना

देश में स्पैम कॉल और अनचाहे वाणिज्यिक संदेशों (UCC) पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। सरकार के इस कड़े कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पैम से राहत दिलाना और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करना है।

By: Rekha 
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स्पैम कॉल और एसएमएस पर सख्ती: नियमों का उल्लंघन करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर लगेगा 10 लाख रुपये तक जुर्माना

देश में स्पैम कॉल और अनचाहे वाणिज्यिक संदेशों (UCC) पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। सरकार के इस कड़े कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पैम से राहत दिलाना और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जवाबदेही तय करना है।

स्पैम रोकने के लिए ट्राई ने लागू किए नए नियम

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR), 2018 में संशोधन किए हैं। इस बदलाव का उद्देश्य टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना और उपभोक्ताओं के लिए एक पारदर्शी वाणिज्यिक संचार प्रणाली स्थापित करना है।

ट्राई के अनुसार, यदि कोई टेलीकॉम ऑपरेटर स्पैम रोकने में विफल रहता है, तो उस पर पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये, दूसरी बार 5 लाख रुपये और बार-बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

कैसे होगा टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना?

🔹 गलत रिपोर्टिंग करने पर टेलीकॉम ऑपरेटर को भारी जुर्माना भरना होगा।
🔹 पंजीकृत और अपंजीकृत सेंडर्स के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान किया गया है।
🔹 यदि कोई ऑपरेटर शिकायतों को गलत तरीके से बंद करता है या मैसेज हेडर और कंटेंट टेम्पलेट्स के नियमों का पालन नहीं करता, तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

ग्राहकों को मिलेगा अधिक नियंत्रण

संशोधित नियमों के तहत, उपभोक्ताओं को बिना किसी प्राथमिकता दर्ज किए भी अपंजीकृत सेंडर्स द्वारा भेजे गए स्पैम कॉल और एसएमएस की शिकायत करने का अधिकार मिलेगा।

इसके अलावा, शिकायत दर्ज करने की समय सीमा 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दी गई है। यानी अब ग्राहक स्पैम कॉल या एसएमएस मिलने के 7 दिनों के भीतर इसकी शिकायत कर सकते हैं।

तेजी से होगी कार्रवाई, 5 दिनों में होगा समाधान

पहले, टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल और एसएमएस पर कार्रवाई करने के लिए 30 दिन मिलते थे, लेकिन अब यह समय सीमा घटाकर 5 दिन कर दी गई है।

इसके अलावा, पहले स्पैमर के खिलाफ कार्रवाई तभी की जाती थी जब उसके खिलाफ 7 दिनों में 10 शिकायतें दर्ज होती थीं, लेकिन अब यह सीमा घटाकर 10 दिनों में 5 शिकायतें कर दी गई है। इससे स्पैमर्स पर जल्दी कार्रवाई हो सकेगी और उपभोक्ताओं को जल्दी राहत मिलेगी।

नए नियमों से क्या होगा फायदा?

✔️ स्पैम कॉल और एसएमएस पर रोक लगेगी।
✔️ टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी।
✔️ ग्राहकों को बिना बाधा शिकायत करने का अधिकार मिलेगा।
✔️ शिकायतों का निपटारा जल्दी होगा।
✔️ डिजिटल संचार को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाएगा।

TRAI का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी।

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