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चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बदला अपना फैसला, माना हाईकोर्ट का आदेश

By: Amit ranjan 
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चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बदला अपना फैसला, माना हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली : उत्तराखंड में चार धाम यात्रा (char dham yatra) को लेकर लिये अपने फैसले को राज्य सरकार ने पलट दिया है। और उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट की आदेश मान ली है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थीं। साथ ही कहा था कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक की रोक लगाई है।

उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए जो कोविड गाइडलाइंस सुबह जारी कर दी थीं, उसमें कहा था कि यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा। फिर 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। आगे कहा गया है कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी जरूरी होगी। राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ यात्रा की शुरुआत की बात कही थी। लेकिन अब यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई है रोक

इससे पहले सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा के मामले पर सुनवाई की थी। दरअसल, राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत करने की बात कही थी। लेकिन कोर्ट ने इस यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी। उस दिन मामले पर फिर सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को 7 जुलाई को दोबारा से शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने चार धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने को कहा था, जिससे श्रद्धालु घर से ही उनके दर्शन कर सकें।

कोर्ट की सुनवाई के बाद उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा था कि वह पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर अगर उन्हें लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।

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