लव जिहाद’ पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए कैबिनेट में आज प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसपर मुहर लग सकती है। बता दें कि इस प्रस्ताव में लव जिहाद का जिक्र नहीं है, किन्तु शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है।
तो वहीं, लॉ कमीशन के प्रमुख न्यायमूर्ति रिटायर्ड आदित्य नाथ मित्तल ने कहा, कोई भी धर्मांतरण गलत बयानी या किसी प्रलोभन के माध्यम से किया गया तो इसे अवैध करार दिया जाएगा और 3 साल की सजा होगी।
पिछले कुछ दिनों में लव जेहाद के कई मामले सामने आए थे, जिनके बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए अफसरों से कहा था कि जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर शादी करने के मामले सामने आ रहे हैं वहां शीघ्र एक्शन लिया जाए।
तो वहीं, 18 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर और लखीमपुर खीरी में धोखे से लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने और उनका धर्मपरिवर्तन कराने की घटनाओं की भी समीक्षा की थी।
इस दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई जाए।