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कोविड-19 के नए नियम के तहत अब प्राइवेट अस्पताल नहीं खरीद सकते हैं कंपनियों से सीधे वैक्सीन, करना होगा पहले ये काम

By: Amit ranjan 
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कोविड-19 के नए नियम के तहत अब प्राइवेट अस्पताल नहीं खरीद सकते हैं कंपनियों से सीधे वैक्सीन, करना होगा पहले ये काम

नई दिल्ली : देश में कोरोना वैक्सीन की लगातार बढ़ती मांग और वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रहे है, जिससे आम नागरिकों को इसका लाभ मिल सकें। हालांकि इस दौरान कई बार प्राइवेट अस्पतालों के पास आवश्यकता से अधिक वैक्सीन स्टॉक करने की बात सामने आ रही थीं। इसे लेकर अब केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद पर रोक लगा दी। अब वैक्सीन खरीदने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को करना होगा ये काम…  

प्राइवेट अस्पताल को अब वैक्सीन खरीदने के लिए कोविन (CoWin) एप का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अब टीके की खरीद के लिए एक सीमा तय कर दी जाएगी। सरकार की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक कोई भी प्राइवेट अस्पताल पिछले महीने के किसी खास हफ्ते में जितनी औसत खपत की थी, अधिकतम उसका दोगुना स्‍टॉक खरीद सकते हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि अस्‍पताल औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुन सकते हैं।

समझिए डोज का गणित

मान लें कि कोई प्राइवेट वैक्‍सीनेशन सेंटर जुलाई में वैक्सीन का ऑर्डर देते समय 21-27 जून वाले हफ्ते को आधार मानता है। उस हफ्ते 350 डोज लगीं यानी औसतन रोजना 50 डोज लगाई गईं। ऐसे में अस्‍पताल इसके दोगुने यानी 100 डोज प्रतिदिन के हिसाब से ही ऑर्डर कर सकता है।

पहली बार वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बन रहे अस्पतालों के लिए नियम

सरकार ने यह भी दिशा-निर्देश जारी किया है कि ऐसे अस्पताल जो पहली बार वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं उन्हें वहां मौजूद बेड अनुपात पर वैक्सीन का आवंटन किया जाएगा।

बता दें कि हाल ही में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया था। इस आंकड़े के मुताबिक देश में 1 जून से 27 जून के बीच 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। जारी आंकड़ों के मुताबकि औसतन हर रोज 40 लाख के करीब वैक्सीन देश में इस वक्त लगाई जा रही हैं।

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