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दिल्ली दंगे में साजिश के मामले उमर खालिद पर केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी दी

By: RNI Hindi Desk 
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दिल्ली दंगे में साजिश के मामले उमर खालिद पर केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी दी

दिल्ली दंगे के आरोपी और जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट लीडर उमर खालिद के खिलाफ अलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) ऐक्ट यानी UAPA के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार की तरफ से खालिद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल चुकी है।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हमने दिल्ली दंगे मामले में पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हर केस में प्रॉसिक्यूशन की मंजूरी दे दी है। अब यह कोर्ट को देखना है कि आरोपी कौन हैं।’

खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगे में साजिश रचने के मामले में केस चलाने की मंजूरी दी गई है। उनके खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून यानी अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) ऐक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया, ‘उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज केस के मामले में हमें प्रॉसिक्यूशन की मंजूरी मिल चुकी है। हमें दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से मंजूरी मिली है।’

अधिकारी ने बताया कि उन्हें खालिद के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी एक पखवाड़े पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि अब दिल्ली पुलिस खालिद के नाम को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल कर सकती है।

अधिकारी ने बताया, ‘यूएपीए की धारा 13 के तहत किसी के खिलाफ केस चलाने के लिए हमें गृह मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत होती है, जो हमें पहले ही मिल चुकी है। यूएपीए ऐक्ट की धारा 16, 17 और 18 के तहत केस चलाने के लिए हमें दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।’

उत्तर-पूर्व दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों को लेकर उमर खालिद को 13 सितंबर को यूएपीए ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।

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