एक अक्टूबर से ही देश में कई नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसमें वाहन चलाने और विदेश में पैसा भेजने वालों से मिठाई बनाने वालों पर इसका असर दिखाई देगा।
गुरुवार से गाड़ी चलाने वालों के लिए राहत की बात यह है कि अब वाहन चलाते समय लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इनकी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी।
रूट नेवीगेशन देखने के लिए मोबाइल फोन हाथ में रख सकेंगे। हालांकि, मोबाइल से बात करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
बाजार में हलवाई की दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाई के डिब्बे पर डेट लिखना होगा कि इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
बीमा पॉलिसी लेने वाले ने लगातार आठ साल तक प्रीमियम चुका दी है, तो कंपनियां उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। इनमें अब पहले से ज्यादा बीमारियां कवर होंगी. हालांकि, इससे प्रीमियम बढ़ सकती है. ग्राहक कंपनी बदलते हैं, तो पुराना वेटिंग पीरियड भी जुड़ेगा।
विदेश में बच्चों या रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो भेजी गयी रकम पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक विदेश भेज सकते है।
केंद्र सरकार ने रंगीन टीवी की असेंबलिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल कंपोनेंट के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल कर दिया है। इस पर सरकार ने एक साल की छूट दी थी।
मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन लेने की प्रोसेस 30 सितंबर को खत्म हो रही है और कोरोना के चलते इसकी मियाद बढ़ाई गई थी।