रिपोर्ट: सत्यम दुबे
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में हुए निकिता तोमर हत्या कांड में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोनो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में बुधवार को कोर्ट मे फैसला सुरक्षित रख लिया था। था। इस दौरान कोर्ट ने दो आरोपियों को तौसीफ और रेहान को दोषी माना था। जबकि तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट में 57 गवाहों की गवाही की गई, जिसके बाद कोर्ट मे अपना फैसला सुना दिया है।
2020 Nikita Tomar murder case: Faridabad Court sentences convicts Tausif and Rehan to life imprisonment.
— ANI (@ANI) March 26, 2021
आपको बता दें कि पिछले साल 26 अक्टूबर को निकिता तोमर की कालेज का बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। इस मामले में तीन चश्मदीद गवाह भी थे, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद था।
पुलिस ने इस हत्या कांड में कार्रवाई करते हुए 55 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिसमें आरोपी तौसीफ निकिता से झगड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद गोली मारता दिखाई दिया था।
पुलिस ने कोर्ट में तौसीफ जिसने निकिता तोमर को गोली मारी थी, उसका कबूलनामा और तौसीफ के साथ जो मौजूद था आरोपी रेहान उसका कबूलनामा भी अदालत में बहस के दौरान पेश किया था। इसके साथ ही तौसीफ को हथियार देने वाले अजरुद्दीन का बयान भी कोर्ट में पेश किया गया था, पुलिस ने कई टेक्निकल और सांटिफिक सबूत भी कोर्ट में बहस के दौरान पेश किये थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट में इन दोनो के सजा पर बहस होगा।
यूपी के हापुड़ की रहने वाली निकिता तोमर, अग्रवाल कॉलेज में B.Com फाइनल इयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पौने 4 बजे जब वह परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की। लेकिन जब वो अगवा नहीं कर पाये तब उन्होने निकिता को गोली मार दी थी।