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शाहीन बाग: प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली याचिका टली, दिल्ली चुनाव के बाद होगी सुनवाई

By: RNI Hindi Desk 
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शाहीन बाग: प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली याचिका टली, दिल्ली चुनाव के बाद होगी सुनवाई

दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध धरना-प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। प्रदर्शनकारियों का हटाने की मांग वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को सुनवाई करेगी। 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं, इसी वजह से SC ने सुनवाई टाल दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल होने वाले दिल्ली चुनाव की वजह से हम इस मामले की सुनवाई आज नहीं कर रहे हैं। हम वहां की समस्या समझ सकते हैं। याचिकाकर्ता वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी की तरफ से शाहीन बाग के बंद पड़े रास्ते को खुलवाने की मागं की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मसले में हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के किसी मौजूद जज द्वारा निगरानी की जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच के पास है।

बताते चले कि, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में बड़ी तादाद में लोग दिसंबर 2019 से सड़क संख्या 13 ए मथुरा रोड से कालिंदी कुंज पर बैठे हुए हैं। यह मुख्य सड़क दिल्ली को नोएडा, फरीदाबाद से जोड़ती है और रोजाना इस सड़क से लाखों लोग गुजरते थे। लेकिन जब से रोड को प्रदर्शन की वजह से बंद किया गया है तब से ही आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है।

गौरतलब हो कि अमित साहनी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में बीते 13 जनवरी को जनहित याचिका दायर कर गुहार लगाई गई थी कि, शाहीन बाग में सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए, क्योंकि इससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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