राजद्रोह के मामले में घिरे वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को एक बार फिर कोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बता दे कि किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से मिले संरक्षण की अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी गई है।
पीठ ने कहा कि विनोद दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे जा रहे किसी भी पूरक प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है।
बता दे, पीठ ने इस मामले को अब 27 जुलाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया है। ज्ञात हो, भाजपा के स्थानीय नेता श्याम की शिकायत पर छह मई को शिमला के कुमारसेन थाने में विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह, मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने।
सार्वजनिक शरारत करने जैसे आरोपों में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। साथ ही विनोद दुआ को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।