नई दिल्ली : कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिसे लेकर कोर्ट ने रिजवी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाला बताया था।
रिजवा ने अपने दलील में याचिका कहा था कि इन आयतों को मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगाई जाए। वसीम रिजवी ने कहा था कि, ”धर्म गुरु तो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं।”
वसीम रिजवी बताते हैं कि इन 26 आयतों से कट्टरता को बढावा मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि ये 26 आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई थीं। आपको बता दें कि रिजवी के इस कदम के बाद उनके परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। वहीं रिजवी के इस कदम से देश भर के मुस्लिम समाज उनपर भड़क उठा था। मुस्लिम समाज के लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रिजवी का पोस्टर भी जलाया था।
आपको बता दें कि बीजेपी ने भी रिजवी के इस कदम की आलोचना की थी। बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा उनकी पार्टी दृढ़ता से उन लोगों के खिलाफ है जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि रिजवी को इस तरह के कृत्य में लिप्त होकर देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए।