{ आज़म खान की रिपोर्ट }
सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि सहारनपुर को रेड जोन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है,रेड जोन में जो हॉटस्पॉट् का एरिया था कंटेंटमेंट जोन और हॉटस्पॉट जॉन में किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की और अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी।
जो भी वहां दैनिक चीजों की आवश्यकता है। उसको जिला प्रशासन उपलब्ध कराएगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही किसी आदमी को अनुमति लेकर वहां से निकलने की परमिशन रहेगी,
बाकी हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर जो शहरी क्षेत्र में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली किराना की, सब्जी की,ओर फल के ठेले इनको अभी तक हम लोगों ने सुबह 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक की परमिशन दी हुई थी।
वह हम लोग विचार करके सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की परमिशन दे रहे हैं,जो हमारे मार्केट, शॉपिंग कंपलेक्स,है वह सामान्य रूप से बंद रहेंगे। इसमें जो मेडिकल की दुकानें हैं वह पूर्वक खुलेंगी।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि शराब की दुकानों के संबंध में जो दिशा निर्देश है,उसके मुताबिक कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर जो शराब की दुकानें हैं। वह सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगी।