नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर 1 करोड़ रुपये और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अंतिम प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी करने के लिए पीपीबीएल के आवेदन की जांच करने पर यह पाया गया कि उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी।
आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 को जारी अपने आदेश में कहा है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007( PSS Act) की धारा 26 (2) के तहत जिन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया जाता है वैसे ही उल्लंघनों का दोषी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पाया गया है।
वहीं, आरबीआई ने वेस्टर्न यूनियन पर भी MTSS (मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम पर मास्टर डायरेक्शन) में निहित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 27.8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। आरबीआई ने आगे कहा कि वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज ने कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 30 प्रेषण की सीमा के उल्लंघन के उदाहरणों की सूचना दी थी और उल्लंघन की कंपाउंडिंग के लिए एक आवेदन दायर किया था।
आरबीआई ने कहा कि गैर-अनुपालन के लिए कंपाउंडिंग आवेदन और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने के बाद एक मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए ।
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ संस्थाओं द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।