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…अब एक से दूसरे राज्य में वाहन शिफ्ट करने पर नहीं कराना होगा री-रजिस्ट्रेशन, केंद्र ने जारी किया आदेश

By: RNI Hindi Desk 
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…अब एक से दूसरे राज्य में वाहन शिफ्ट करने पर नहीं कराना होगा री-रजिस्ट्रेशन, केंद्र ने जारी किया आदेश

रिपोर्ट- पल्लवी त्रिपाठी 

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन शिफ्ट करने पर री-रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों, केंद्र व राज्‍य सरकार के कर्मचारियों और 5 से ज्‍यादा राज्‍यों में कार्यालय वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को राहत मिली है। 

दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक से दूसरे राज्‍य में शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को वाहनों के पुनर्पंजीकरण की प्रक्रिया से छुटकारा और इससे जुड़े नियमों को सरल बनाने के लिए नई व्‍यवस्‍था की अधिसूचना  जारी की है। जिसमें अब नए व्हीकल रजिस्‍ट्रेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है।

मंत्रालय की ओर से जारी फैसले के मुताबिक, ऐसे वाहनों के लिए IN series का प्रावधान किया गया है। हालांकि, फिलहाल इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में वाहनों से 2 साल के लिए या 2 साल के मल्‍टीप्‍लीकेशन में मोटर व्हीकल टैक्स लिया जाएगा।

बता दें कि इस व्यवस्था के लागू होने पर लोग आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने वाहनों को चला सकेंगे। मंत्रालय ने इस संबंध में आम लोगों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से टिप्पणी के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाला है। वेबसाइट पर जाकर आप ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और अपने टिप्पणी दे सकते हैं। 

टिप्पणी के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। आपको बताते चलें कि हर साल बड़ी संख्या में सरकारी और निजी कर्मचारियों का तबादला होने से गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जिसके लिए लोगों को सबसे पहले जहां गाड़ी पंजीकृत है, वहां से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना पड़ता है। इसके बाद नए राज्य में रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के बाद गाड़ी जहाँ सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी, वहां रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन देना पड़ता है।

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