नई दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपनियों को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी(सीसीपीए) ने नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने जिन कंपनियों को नोटिस भेजा है, उसमें अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज, पेटीएम मॉल का नाम शामिल है। इन पर तय मानकों पर प्रेशर कुकर नहीं बेचने के आरोप पर नोटिस भेजा गया है।
इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार की ओर से जारी क्वालिटी कंट्रोल के आदेश का उल्लंघन हो रहा था। सीसीपीए ने 21 जनवरी 2020 को जारी घरेलू प्रेशर कुकर(क्वालिटी कंट्रोल) आदेश का उल्लंघन करते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों पर प्रेशर कुकरों की बिक्री के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। आदेश के मुताबिक, घरेलू प्रेशर कुकर को भारतीय मानक IS 2347:2017 के अनुरूप होना और अगस्त 2020 से लागू BIS से लाइसेंस के तहत स्टैंडर्ड चिह्न होना जरूरी है।
सीसीपीए ने देश में नकली सामानों की बिक्री रोकने के लिए ये कदम उठाया है। नकली सामानों की बिक्री रोकने और कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन की जांच के लिए देश के सभी जिलों के कलेक्टर्स के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे हेलमेट, प्रेशर कुकर और कुकिंग गैस सिलेंडर इस लिस्ट में शामिल हैं।
सरकार के मुताबिक, Amazon पर 2, Flipkart पर 3, Snapdeal पर 2, Shopclues पर 3 और Paytm Mall पर भी 3 कंपनियों के प्रेशर कुकर तय मानकों पर नहीं बेचे जा रहे थे। अथॉरिटी ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से नोटिस जारी होने के 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।