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निर्भया केस: SC ने दोषी विनय की दया याचिका की खारिज

By RNI Hindi Desk 
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निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की केंद्र और दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषी विनय कुमार शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की बेंच ने दोषी विनय की दलील को खारिज करते हुए कहा कि, हमने सारी फाइलें देखकर विचार किया है।

आरोपी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि, विनय शर्मा की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के मामले वकील एपी सिंह कोर्ट में दलील दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दूसरे दोषी पवन की तरफ से बहस करने के लिए पूर्व जज और वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश को एमिकस नियुक्त किया।

निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की बेंच जस्टिस आर बानुमती, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना सुनववाई की। गौरतलब हो इससे पहले बीते बुधवार को निर्भया के दोषियों को फांसी की नई तारीख जारी नहीं हो पाई थी। इस दौरान निर्भया की मां रो पड़ीं और जज से दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी करने की अपील करने लगीं।

उन्होंने अदालत से पूछा कि मेरे अधिकारों का क्या होगा? मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी हूं। प्लीज डेथ वारंट जारी कर दीजिए। मैं भी इंसान हूं। सात साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और ये कहते-कहते ही वह अदालत के अंदर ही रो पड़ी।

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