नागपुर: पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय को 28 मार्च तक ‘नो-ड्रोन’ क्षेत्र घोषित किया है। आरएसएस मुख्यालय शहर के महल क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त, आरएसएस मुख्यालय पर संभावित खतरों की चिंताओं के कारण परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 (1) (3) के तहत रविवार को जारी एक आदेश में, संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे ने कहा कि आरएसएस मुख्यालय होटल, लॉज और कोचिंग कक्षाओं से घिरे घनी आबादी वाले इलाके में स्थित है। आदेश में कहा गया है कि इसके कारण, आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं या ड्रोन वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जिससे मुख्यालय के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है।
तस्वीरें, वीडियो या ड्रोन फोटोग्राफी लेने पर रोक
आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आसपास से गुजरने वाले व्यक्ति तस्वीरें और वीडियो लेने या ड्रोन वीडियोग्राफी करने में संलग्न हो सकते हैं, जिससे मुख्यालय के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है। आदेश में उन्होंने कहा, “इसलिए, मैं क्षेत्र में तस्वीरें, वीडियो या ड्रोन फोटोग्राफी लेने पर रोक लगा रही हूं।”
28 मार्च तक लागू रहेगा आदेश
अधिकारियों ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह आदेश आज, 29 जनवरी से इस वर्ष 28 मार्च तक लागू रहेगा।