रिपोर्ट: नंदनी तोदी
मिर्ज़ापुर: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर काफी सक्रीय हो गई है। सरकार प्रति दिन उन सभी पर करवाई कर रही है जो अपने निर्माण का
दरअसल, मिर्ज़ापुर जिले के नगर पालिका ने नियम लागू किया है कि मकान या दूकान का नक्शा पास करना ज़रूरी है नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है।
इसे विषय में नगर पालिका ने फैसला लिया है कि सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराना ज़रूरी होगा जिसके बाद ही भवन निर्माण की मंजूरी दी जाएगी। इस नियम के तहत अब हर तरह के भवन और प्लाटिंग का नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
बता दें इस नियम के तहत, नक्शा पास कराने के लिए निर्माणकर्ता को एप्लीकेशन के साथ रेजिडेंशियल फीस 25 रुपया, तो कमर्शियल के लिए 50 रुपया प्रति वर्गमीटर देना होगा।
इस पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मीरजापुर डॉ नीतू सिंह सिसौदिया ने बताया कि अगर नियमों को नहीं माना गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 1000 रुपये का भी हो सकता है और इससे ज्यादा का भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर फिर भी किसी ने लापरवाही की तो इसमें सजा का भी प्रावधान है।