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गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला- प्रवासी मजदूरों के सुविधा के लिए होगा एसडीआरएफ का प्रयोग

By: RNI Hindi Desk 
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गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला- प्रवासी मजदूरों के सुविधा के लिए होगा एसडीआरएफ का प्रयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन का घोषणा कर दिया, जिसके बाद जो जहां है वो वहीं रुका हुआ है, लेकिन देश के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वापस घर लौटने के लिए मजबुर हैं और पैदल ही घर की तरफ चल दिए। ऐसे हजारों लोग हैं जो पैदल सफर कर किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इन प्रवासी मजूरों के लिए अब सरकार एसडीआएएफ का प्रयोग करेगी।

केंद्रीय गह मंत्रालय ने राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के तहत दी जाने वाली सहायता के नियमों में शनिवार को बदलाव किया। इसके बाद अब 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और ठहरने की अस्थायी व्यवस्था के लिए इस कोष से पैसा दिया जाएगा।

सभी मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित बंद के दौरान प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा सेवा और कपड़े भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। गृह विभाग के एक अधिकारी की माने तो, एसडीआरएफ ने नए नियमों के तहत अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल आदि का प्रावधान बंद के चलते फंसे प्रवासी मजदूर समेत बेघर लोगों तथा राहत शिविरों या अन्य स्थानों पर रह रहे लोगों पर लागू होगा।

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