हाईकोर्ट ने जमीन मामले में नामजद मुख्तार अंसारी के बेटों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है।
अब्बास और उमर पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप है।
दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वे फरार चल रहे हैं। जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने मुख्तार अंसारी और उसके बेटों उमर व अब्बास के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी, साजिश रचने, जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। एलडीए ने कुछ दिनों पहले अवैध निर्माण ढहाकर जमीन अपने कब्जे में ले ली थी।
इससे पहले मुख्तार की भाभी फरहत अंसारी के लखनऊ के डालीबाग स्थित मकान को ढहाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बीते 29 सितंबर को लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी की ओर से इसके ध्वस्तीकरण ढहाने के आदेश जारी किए गए थे।
वीसी ने फरहत अंसारी के मकान के नक्शे और परमिट को निरस्त रद्द कर दिया था। जिसके बाद फरहत ने वीसी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी।
साथ ही दूसरी याचिका में कारण बताओ नोटिस और गाटा संख्या 93 को निष्क्रन्त संपत्ति घोषित किए जाने के एसडीएम सदर के 14 अगस्त के आदेश को भी चुनौती दी गई थी।