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Haridwar Kumbh 2021: हाईकोर्ट ने पलटा तीरथ का फैसला, कुम्भ आने के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट होगी जरूरी

By RNI Hindi Desk 
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रिपोर्ट: नंदनी तोदी
देहरादून: उत्तराखंड के हरिद्वार में होने वाले महाकुम्भ की तैयारी जोरो शोरो से चल रही है। इसी बीच प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलो को लेकर एक बड़ा एलान किया गया है।

दरअसल, बीते दिनों हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा की थी कि महाकुंभ के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बड़ा बयान दिया है।

मुख्य सचिव ने बताया कि कुंभ में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इसी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है।

मुख्य सचिव ने बताया कि कुंभ को लेकर तमाम व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है। ऐसे में केंद्र की तरफ से हो या फिर माननीय कोर्ट की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कराया जाएगा। साथ ही कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सभी नियमों का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि आज कुंभ का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।

इसके साथ ही बताया गया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जिला प्रशासन को दिखाने के बाद ही एंट्री मिल पायेगी। हालाँकि सरकार जल्द ही इस मामले में एक बार फिर आदेश जारी कर सकती है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाने पर कुंभ में आने की अनुमति नही होगी। साथ ही जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, वह अगर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उनको रियायत दी जा सकती है।

हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कुंभ के मद्देनजर जारी की गई एसओपी का सख्ती से पालन कराने को कहा। वहीं, मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले तक की कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी।

आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस ने मंगलवार को कुंभ हेल्पलाइन नंबर 1902 की शुरूआत की है। इसके ज़रिये देश-प्रदेश के लोग कुंभ मेला व्यवस्थाओं से सम्बंधित जानकारियां एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे।

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