सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। सभी स्थानों पर बिना मास्क वाले वक्तियो पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दी गई । वहीं, जुर्माना जमा करने पर संबंधित व्यक्ति को चार मास्क निशुल्क दिए जाएंगे।
बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने उत्तराखंड में कोरोना संशोधन विनियमावली अधिसूचना जारी की। पहले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर पहली बार में 100 रुपये और दूसरी बार में 200 रुपये जुर्माने की राशि तय की गई थी।
अब सरकार ने जुर्माने की राशि को दो से तीन गुना तक बढ़ाया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने या अन्य नियमों का पालन न करने पर पहली बार में 200 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं, दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में एक हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।