रिपोर्ट- पल्लवी त्रिपाठी
नई दिल्ली : पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए छह दिन का समय बचा है। अगर आप इन छह दिनों में यानी 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना होग ।
बता दें कि यह नियम आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के चलते हुआ है, जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 में पास कराया था । सरकार के अनुसार, नियत तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं, तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा ।
विशेषज्ञों का कहना है कि अब पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। ऐसे में समय सीमा बढ़ने की संभावना नहीं है। साथ ही बताया कि अगर आप 31 मार्च, 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आप दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपको अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है ।
इस तरह आधार को करें पैन कार्ड से लिंक-
1. पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, इसे चेक करने के लिए https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं ।
2. बाईं तरफ दिए हुए ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें।
3. जहां आपका स्टेटस खुल जाएगा ।
4. जिसके बाद आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी।
5. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं, तो आपको “your PAN is linked to Aadhaar Number” ये कंफर्मेशन दिखाई देगा ।
6. अगर ऐसा कंफर्मेशन नहीं आता है तो आपको इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा । इसके बाद “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
7. जहां आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा ।
8. इसके अलावा आप SMS के जरिए भी आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं । जिसके लिए आपको इस नं पर 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा और आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा ।