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कोरोना वायरस: दिल्ली में नहीं खुलेगा सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, होटल, रेस्तरां और क्लब

By: RNI Hindi Desk 
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कोरोना वायरस: दिल्ली में नहीं खुलेगा सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, होटल, रेस्तरां और क्लब

दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे है। जिससे ध्यान में रख कर केजरीवाल सरकार की तरफ से एक मीटिंग की गई। जिसमे यह निर्णय लिया गया की 31 अक्टूबर तक दिल्ली में सिनेमाघर, थियेटर तथा स्वीमिंग पूल अभी नहीं खोला जायेगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी बयान के अनुसार, ‘दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की गयी है और तय किया गया है कि देश राजधानी में 31 अक्टूबर या अगले आदेश (जो भी पहले हो) तक गतिविधियों पहले जैसे ही रहेगी।’

प्रत्येक नगर निगम जोन में हर दिन दो साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन शहर में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ ही अधिक लोगों वाले अन्य कार्यक्रम एवं सभा निषिद्ध रहेंगी।

इसमें कहा गया है कि विवाह संबंधी कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार एवं उसके बाद के संस्कारों में अधिकतम 20 व्यक्तियों के जमा होने की इजाजत होगी।

बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। जारी आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय लेने की छूट दी गई है। इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, थिएटरों और मल्टीप्लेक्स को उनकी 50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ खोलना शामिल है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने और कुछ शर्तों खोलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही सामुदायिक कार्यक्रम के साथ 100 लोगों की सीमा से अधिक वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों की अनुमति देने का निर्णय करने का अधिकार दिया है।

इसी छूट के तहत दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए वैसी जगह को खोलने के निर्णय पर फैसला लिया है, जहां से संक्रमण फैलने का खतरा है।

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