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राजस्थान के विराटनगर में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग उठी, पढ़े पूरा मामला

By: RNI Hindi Desk 
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राजस्थान के विराटनगर में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग उठी, पढ़े पूरा मामला

राजस्थान में ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगली बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने पर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का दावा किया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने के बाद राजस्थान में भी इसे लेकर सियासत गर्मा रही है। विराटनगर विधानसभा के बीजेपी नेता पवन शर्मा जवानपुरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन पत्र भेजकर लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की है।

मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन पत्र में उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है जिसमें इस मामले में दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास सहित अनेक प्रावधान तय किए गए हैं, इसके अलावा अनेक राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी है।

राजस्थान के जयपुर, अलवर, सीकर सहित अनेक स्थानों पर लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। अपनी पहचान छुपा कर एवं गलत इरादों से बेटियों को प्रेम जाल में फंसा कर उनका शोषण करना एवं जबरन धर्म परिवर्तन करवाना यह सब लव जिहाद एवं लव आतंकवाद के ही रूप है।

लव जिहाद के खिलाफ राजस्थान सरकार को कानून बनाकर ऐसे मामलों को रोकना चाहिए ज्ञापन पत्र पर सीए रतन कुमार अग्रवाल, एडवोकेट बाल गोविंद सोनी, सुरेंद्र सिंह धीरावत, पूर्व सरपंच संतोष मोदी, योगेश कुमार शर्मा, कैलाश खांडल, मनोज मीणा, ओम प्रकाश मीणा, नीरज कुमार सेन, श्रीमती किरण शर्मा,भैरुराम गिराठी, सीए ललित शर्मा, दाताराम गुर्जर, दीपक पारीक, विवेक यादव, मधुर माहेश्वरी, अनिल महर्षि, जयराम जाट, मनोज सैनी सहित सैकड़ों लोगों ने ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर कर लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग की है।

इसके साथ ही पवन शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री एवं विधायक गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं रामलाल शर्मा को भी ज्ञापन पत्र भेजकर उपरोक्त मामले पर विधान सभा सत्र में चर्चा करने एवं कानून बनवाने के लिए विधानसभा में यह मुद्दा उठाने की मांग की है ।

आप को बता दे कि ऐसी घटनाएं राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित उत्तरप्रदेश, हरियाणा के अलावा कई राज्यों में सामने आ रही है। जिसमें हिंदू लड़की से साजिश के तहत छल कपट करके शादी की जाती है और फिर उसे इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है।

आप को बता दे कि और अब उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ का कानून प्रभावी हो गया है। राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक से जुड़े अध्यादेश को शनिवार को मंजूरी दे दी।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा। यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को “गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक” को मंजूरी दी थी।

इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। हरियाणा, कर्नाटक औऱ कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है।

इस प्रस्तावित कानून के तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी। माना जा रहा है कि यूपी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद से जुड़े विधेयक लाकर इसे पारित कराएगी।

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