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डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. के ग्राहकों को झटका, नहीं निकाल सकते 1 हजार से ज्यादा

By: RNI Hindi Desk 
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डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. के ग्राहकों को झटका, नहीं निकाल सकते 1 हजार से ज्यादा

नई दिल्ली : कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. के ग्राहकों को सामने मुश्किल की घड़ी है जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने ग्राहक से कहा है की वो अपने बचत खाते से 1,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते जिसके लिए यह निर्देश छह महीने के लिए है।

बतादें की सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 18 फरवरी को यह निर्देश दिए है की बैंक पर सीमाएं तय की जाएं।

केंद्रीय बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है की बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है। नियामक ने कहा कि हालांकि बैंक के 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम योजना के दायरे में हैं।

बतादें की डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है।और यह योजना बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है।वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा और 6 महीने बाद ग्राहकों के लिए लगाया गया प्रतिबंध हटाया भी जा सकता है।

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