कोरोना वायरस की वजह से देशव्यापी लाॅकडान के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय ने राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजाही के मामले में केेद्र सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दिया।
इस मामले में साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत से कहा, गृह मंत्रालय ने मजदूरों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है बीते दिनों मंत्रालय ने मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया था जिसमें प्रवासी मजदूरों को किसी भी तरह की अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति नहीं है।