नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhar) से लिंक करने की आखिरी डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दिया है। पहले 30 सितंबर 2021 इसकी अंतिम तिथि थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस तारीख तक आधार से पैन लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेनदेन निरोधक कानून 1988 के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
आपको बता दें कि यह चौथी बार है जब सरकार ने इस साल आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा में संशोधन किया है। इससे पहले जुलाई में, सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण हुए व्यवधानों के मद्देनजर अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी।
बता दें कि आधार को पैन से जोड़ने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल आधार और पैन देना होता है। हालांकि दोनों दस्तावेजों में दी गई जानकारी एक दूसरे से मैच होनी चाहिए तभी लिंकिंग सफल हो पाएगी। इसमें कोई अंतर आता है तो लिंकिंग का काम पूरा नहीं हो पाएगा। लिंक करने पर कभी-कभी ‘आइडेंटिटी डाटा मिसमैच’ का मैसेज आता है।