केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चुनौती देने वाली कई दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। जिसके जवाब में मंगलवार को केंद्र सरकार ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है।
सरकार का कहना है कि अधिनियम किसी भी मौजूदा अधिकार पर लागू नहीं होता है। जो संशोधन लागू होने से पहले मौजूद थे।