रिपोर्ट: सत्यम दुबे
गाजियबाद: यूपी में अब हर दुकानदार तंबाकू,गुटखा और सिगरेट नहीं बेच पायेगा। यूपी शासन ने अब तंबाकू,गूटखा और सिगरेट बेचने वाले सूबे के 16 जिलों के दुकानदारों को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब गाजियाबाद में दुकानदारों को तंबाकू,गुटखा और सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। यूपी शासन की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि सूबे के जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है उसमें गाजियाबाद का भी नाम शामिल है। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने एक अलग से बायलॉज तैयार कर दिया है। उसी के हिसाब से इस महीने से दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा। इस बायलॉज के मुताबिक जिले में दुकानदारों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है।
आपको बता दें कि लखनऊ नगर निगम में यह व्ययवस्था पहले से ही लागू है.। अब यही व्यवस्था यूपी के दूसरे जिले अलीगढ़, अयोध्या, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और बरेली में भी लागू किया जा रहा है।
इसके साथ ही यूपी के इन जिलों में तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। नगर निगमों को इसे बनाते हुए अपने यहां बोर्ड से पास कराना होगा। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में इसी महीने यह ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। बोर्ड की इजाजत मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन लागू कर दिया जाएगा।
गाजियाहाद में कोई भी दुकानगार बिना लाइसेंस लिए ये सब चीजें बेचता हुआ पाया जाता है तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। लाइसेंस के बिना कॉमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। इसके उल्लंघन पर 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में यह नई व्यवस्था 15 सितंबर से पहले लागू की जा सकती है।